MP में कॉन्स्टेबल ड्राइवर के 1000 पदों पर भर्ती: 15 अक्टूबर से आवेदन, सिर्फ पुरुष कर सकेंगे अप्लाई; 62 हजार रुपए तक सैलरी - Bhopal News

Published on 7 अक्टू॰ 2026

MP में कॉन्स्टेबल ड्राइवर के 1000 पदों पर भर्ती होगी। कर्मचारी चयन मंडल ने भर्ती परीक्षा-2026 के लिए नियम पुस्तिका जारी कर दी है। इसमें एसएएफ के 200 और जिला पुलिस बल के 800 पद हैं। भर्ती केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए होगी। आवेदन 15 अक्टूबर से 29 अक्ट

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परीक्षा 4 जनवरी 2027 से शुरू होने की संभावना है। कॉन्स्टेबल ड्राइवर पद के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी है। परीक्षा में बायोमेट्रिक सत्यापन होगा और आधार कार्ड UIDAI से वेरिफाइड होना चाहिए। दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इस पद का वेतनमान 19,500 से 62,000 रुपए तक है।

ईएसबी द्वारा जारी किया गया रूल बुक।

ईएसबी द्वारा जारी किया गया रूल बुक।

1000 पदों पर होगी भर्ती

मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने पुलिस मुख्यालय के प्रस्ताव पर कॉन्स्टेबल (ड्राइवर) सीधी भर्ती परीक्षा-2026 के लिए आवेदन बुलाए हैं। कुल 1000 पदों में 200 पद एसएएफ और 800 पद जिला पुलिस बल के हैं।

भर्ती के लिए मंडल ने विभागीय भर्ती नियम और परीक्षा संचालन संबंधी नियम पुस्तिका जारी की है। इसमें पात्रता, आवेदन, परीक्षा और भर्ती प्रक्रिया से जुड़े नियम दिए गए हैं।

15 अक्टूबर से आवेदन, 3 नवंबर तक संशोधन

ऑनलाइन आवेदन 15 अक्टूबर 2026 से शुरू होंगे। अभ्यर्थी 29 अक्टूबर 2026 तक आवेदन कर सकेंगे। आवेदन में संशोधन की अंतिम तारीख 3 नवंबर 2026 है।

परीक्षा 4 जनवरी 2027 से शुरू होने की संभावना है। परीक्षा का आयोजन दो चरणों में किया जाएगा। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय पर पहुंचना होगा।

ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी

कॉन्स्टेबल (ड्राइवर) पद के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य है। इसके अलावा पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक, आयु और शारीरिक दक्षता संबंधी पात्रता शर्तें लागू रहेंगी।

परीक्षा में बायोमेट्रिक सत्यापन

परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा। आधार कार्ड का UIDAI से वेरिफाइड होना जरूरी है।

परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी को प्रवेश-पत्र के साथ फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र लाना होगा। आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट आदि मान्य पहचान पत्रों का उपयोग किया जा सकता है।

दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को आरक्षण नहीं

आरक्षण का लाभ लेने के लिए अभ्यर्थी का मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना जरूरी है। दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को मध्यप्रदेश में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे अभ्यर्थियों को निर्धारित नियमों के अनुसार आवेदन करना होगा।

ईएसबी द्वारा जारी पदों का वर्गीकरण।

ईएसबी द्वारा जारी पदों का वर्गीकरण।

परीक्षा कक्ष में मोबाइल और स्मार्ट वॉच प्रतिबंधित

परीक्षा कक्ष में मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, लॉग टेबल, डिजिटल वॉच, स्मार्ट वॉच और अन्य इलेक्ट्रॉनिक या प्रतिबंधित सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे निर्धारित समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचें और प्रवेश-पत्र में दिए गए सभी निर्देशों का पालन करें।

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