हुदा जरीवाला बोलीं- मुझे 2 रात जेल में गैरकानूनी रखा: किसी हाल में नहीं डरूंगी, मस्जिद ढहाने पर सहारनपुर DM को क्रिमिनल कहा था - Saharanpur News

Published on 17 सित॰ 2026

सहारनपुर में गुरुवार को यूट्यूबर-एक्टिविस्ट हुदा जरीवाला वकीलों के साथ सिटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुईं। उन्होंने आरोप लगाया कि 9 सितंबर को सहारनपुर पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से सर्किट हाउस से हिरासत में लिया था।

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हुदा ने कहा कि पुलिस ने मेरा मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया था। सहारनपुर, मुरादाबाद और दिल्ली के वकीलों ने उनकी कानूनी मदद की। जिसके बाद 11 सितंबर को सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट से उन्हें जमानत मिली थी। इसी मामले की पेशी में वह सहारनपुर आई थीं।

जरीवाला ने सीएम योगी पर टिप्पणी करते हुए सहारनपुर के डीएम अरविंद चौहान को क्रिमिनल कहा था। वहीं कलेक्ट्रेट परिसर की मस्जिद को गिराने की कार्रवाई को 'क्रिमिनल एक्टिविटी' बताया था। इसी के बाद उन्हें हिरासत में लेने की कार्रवाई की गई थी।

हुदा जरीवाला ने सहारनपुर पुलिस पर अवैध तरीके से हिरासत में लेने का आरोप लगाया।

हुदा जरीवाला ने सहारनपुर पुलिस पर अवैध तरीके से हिरासत में लेने का आरोप लगाया।

हुदा जरीवाला की 3 बड़ी बातें पढ़िए…

1. अनजान लोगों ने मेरी मदद की

हुदा जरीवाला ने कहा- सहारनपुर की वकीलों की टीम में मैं पहले से किसी को नहीं जानती थी। इसके बावजूद सभी लोग मेरे साथ खड़े रहे। उन्होंने बहुत मेहनत करके धारा 151 में मेरी जमानत कराई और मुझे जेल से बाहर निकाला।

2. मैं डरने वाली नहीं हूं

दुष्यंत सिंह नाम के एक वकील ने धारा 299 के तहत मेरे खिलाफ एफआईआर कराई है। मुझे नहीं पता कि वह एफआईआर कैसे दर्ज हो गई। आज इस मामले में मेरी पहली तारीख थी। मैं डरने वाली नहीं हूं और आज भी तारीख पर मौजूद रही।

3. देश की अदालतों पर भरोसा

मुझे अदालतों पर, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पर और देश की न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। मैं मस्जिद की शहादत के लिए यहां मौजूद थी। इसी के लिए अपनी आवाज भी उठाने आई थी। दुर्भाग्य से मुझे गैर-संवैधानिक तरीके से दो रात जेल में रखा गया।

जरीवाला ने अधिवक्ता विशांत सिंह की ओर से दर्ज कराए गए मुकदमे पर भी सवाल उठाया।

जरीवाला ने अधिवक्ता विशांत सिंह की ओर से दर्ज कराए गए मुकदमे पर भी सवाल उठाया।

हुदा जरीवाला आम आदमी की प्रवक्ता रह चुकी हैं। BBC लंदन में भी काम कर चुकी हैं। अभी खुद को सामाजिक कार्यकर्ता और यूट्यूबर बताती हैं। हुदा के मामा डॉ. अजीज कुरैशी कांग्रेस के सीनियर नेता थे।

डॉ. अजीज कुरैशी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश (अतिरिक्त कार्यभार) और मिजोरम के पूर्व राज्यपाल रहे थे। राज्यपाल रहते हुए उन्होंने आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक दर्जा देने वाले बिल को मंजूरी दी थी।

हुदा जरीवाला ने यह फोटो 29 अगस्त को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट की थी। इसमें वह AAP सांसद संजय सिंह को राखी बांधती दिख रही हैं।

हुदा जरीवाला ने यह फोटो 29 अगस्त को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट की थी। इसमें वह AAP सांसद संजय सिंह को राखी बांधती दिख रही हैं।

पिता रियाद में रहते थे, जन्म और शुरुआती शिक्षा वहीं हुई

  • हुदा जरीवाला ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मेरे पिता रियाद में रहते थे। वहीं मेरा जन्म और शुरुआती पढ़ाई हुई। बाद में मेरा परिवार भारत आ गया। मैंने आगे की पढ़ाई यहीं से की। मैं सऊदी अरब के संस्कृति एवं सूचना मंत्रालय की रिसर्च टीम में भी रही हूं।
  • उन्होंने बताया- भारत आने के बाद मैंने यूपी के शहरों और गांवों में काम किया। 2024 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में प्रचार किया। मुझे एजुकेशनल एक्सीलेंस अवॉर्ड और ‘सेव अर्थ मिशन’ से जुड़े पुरस्कार भी मिल चुके हैं।

अब सहारनपुर में मस्जिद गिराने की कार्रवाई के बारे में…

5 सितंबर को ढहाई गई मस्जिद, नीचे कुआं मिला

सहारनपुर में 5 सितंबर को प्रशासन ने कलेक्ट्रेट परिसर में बनी मस्जिद को अवैध बताते हुए गिरा दिया था। 16 घंटे तक 6 बुलडोजर चले। रविवार सुबह मलबा हटाने पर नीचे कुआं मिला। सोमवार सुबह ASI की टीम जांच के लिए पहुंची। 3 अफसरों ने कुएं के अंदर उतरकर जांच की और फीता डालकर गहराई मापी। अफसर ने कहा- कुआं 200 से 250 साल पुराना हो सकता है।

प्रशासन का कहना है कि कोर्ट के आदेश के बाद मस्जिद गिराई गई। मस्जिद पक्ष का आरोप है कि उसे हाईकोर्ट में अपील का मौका नहीं दिया गया। वकील बाबर वसीम ने कहा- कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे। मस्जिद की शिकायत करने वाले विकास त्यागी ने दावा किया- यहां पहले मंदिर रहा होगा। उसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई।

5 सितंबर को मस्जिद ढहाई गई थी। 16 घंटे में 6 बुलडोजर ने मस्जिद को जमींदोज कर दिया था।

5 सितंबर को मस्जिद ढहाई गई थी। 16 घंटे में 6 बुलडोजर ने मस्जिद को जमींदोज कर दिया था।

मस्जिद का मलबा हटाने के बाद एक कुआं मिला था। ASI अफसर ने कहा था- कुआं 200 से 250 साल पुराना हो सकता है।

मस्जिद का मलबा हटाने के बाद एक कुआं मिला था। ASI अफसर ने कहा था- कुआं 200 से 250 साल पुराना हो सकता है।

जानिए क्यों गिराई गई मस्जिद

कलेक्ट्रेट परिसर में मस्जिद 3300 स्क्वायर फीट में बनी हुई थी। दो मंजिला मस्जिद में 2 बड़े हॉल समेत 5 कमरे थे। ग्राउंड फ्लोर पर एक बड़ा हॉल और दो कमरे थे। पहली मंजिल पर हॉल के साथ एक बड़ा कमरा था। कमरे में डाकघर चलता था।

10 फरवरी 2025 को बजरंग दल के पूर्व प्रांत संयोजक विकास त्यागी ने मस्जिद को अवैध बताते हुए डीएम से शिकायत की थी। मस्जिद परिसर के कमरों और डाकघर से किराया वसूले जाने का आरोप लगाया गया। इसके बाद डीएम ने मजिस्ट्रेट को जांच के आदेश दिए। जांच में मस्जिद अवैध पाई गई।

24 मार्च, 2025 को प्रशासन ने नगर मजिस्ट्रेट कोर्ट में याचिका दायर की। 16 जुलाई, 2026 को कोर्ट ने मस्जिद को अवैध माना और उसे हटाने के साथ 6.41 करोड़ रुपए की हर्जाना वसूलने का आदेश दिया। कब्जेदारों को 30 दिन का समय दिया।

20 जुलाई को मस्जिद पक्ष ने मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ जिला कोर्ट में याचिका दाखिल की। 24 जुलाई को जिला कोर्ट ने मजिस्ट्रेट के फैसले पर स्टे देते हुए सुनवाई आगे बढ़ाई। 2 सितंबर को जिला जज सतेंद्र कुमार की कोर्ट ने सिटी मजिस्ट्रेट के ध्वस्तीकरण के आदेश को बरकरार रखते हुए मस्जिद पक्ष की याचिका खारिज कर दी।

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