Service Charge: हाल ही में कुछ रेस्टोरेंट्स पर सर्विस चार्ज को लेकर 50000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. अगर आपसे भी कोई रेस्टोरेंट सर्विस चार्ज लेता है तो आप यहां दिए तरीकों से शिकायत कर सकते हैं.
Written By : सृष्टि | Updated at : 20 Jul 2026 02:30 PM (IST)

सर्विस चार्ज से जुड़े नियम
Source : ABP LIVE
Restaurant Service Charge: अगर आप किसी होटल या रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं और बिल में बिना पूछे सर्विस चार्ज जोड़ दिया जाता है तो ये खबर आपके लिए ही है. केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने Chaayos, Barbeque Nation समेत देशभर के 41 रेस्टोरेंट्स के खिलाफ कार्रवाई की है. इन रेस्टोरेंट्स पर ग्राहकों की सहमति के बिना बिल में सर्विस चार्ज जोड़ने का आरोप है. कई मामलों में 50000 रुपये तक का जुर्माना लगाया गया है और ग्राहकों से वसूला गया सर्विस चार्ज लौटाने के भी निर्देश दिए गए हैं. आइये समझते हैं कि सर्विस चार्ज से जुड़े क्या- क्या अधिकार ग्राहकों के पास हैं.
क्या है पूरा मामला?
CCPA के अनुसार, कई रेस्टोरेंट ग्राहकों के बिल में 5% या 10% सर्विस चार्ज अपने आप जोड़ रहे थे. कई ग्राहक इसे GST समझकर भुगतान कर देते थे, जबकि सर्विस चार्ज और GST दोनों अलग-अलग चीजें हैं. सरकार का कहना है कि किसी भी ग्राहक से उसकी मंजूरी के बिना सर्विस चार्ज लेना उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन है. इसी वजह से रेस्टोरेंट्स के खिलाफ कार्रवाई की गई है.
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क्या सर्विस चार्ज देना जरूरी है?
नहीं, सर्विस चार्ज देना जरूरी नहीं है. CCPA के अनुसार होटल या रेस्टोरेंट सर्विस चार्ज देने के लिए फोर्स नहीं कर सकते हैं. अगर बिल में ये चार्ज जोड़ा गया है और आप इसे नहीं देना चाहते तो रेस्टोरेंट से इसे हटाने की मांग कर सकते हैं. रेस्टोरेंट सिर्फ इसलिए आपको खाना देने से मना नहीं कर सकता क्योंकि आपने सर्विस चार्ज देने से इनकार किया है.
सर्विस चार्ज और GST में क्या अंतर है?
कई लोग सर्विस चार्ज और GST को एक ही समझ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है. GST सरकार द्वारा लगाया गया टैक्स है, जिसे देना जरूरी होता है. सर्विस चार्ज रेस्टोरेंट लगाते हैं और ये ऑप्शनल होता है. इसे देना या न देना पूरी तरह ग्राहक की इच्छा पर निर्भर करता है.
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सर्विस चार्ज के लिए कैसे करें शिकायत?
अगर कोई रेस्टोरेंट आपकी बात नहीं मानता और जबरन सर्विस चार्ज वसूलता है तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं. इसके लिए नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर 1915 नंबर पर कॉल करें या फिर एनसीएच एप या वेबसाइट पर ऑनलाइन शिकायत करें. इसके अलावा consumerhelpline.gov.in पर जाकर शिकायत कर सकते हैं.
इन बातों का रखें ध्यान
रेस्टोरेंट का बिल ध्यान से देखें. अगर उसमें सर्विस चार्ज जुड़ा है और आप उसे नहीं देना चाहते, तो तुरंत हटाने के लिए कहें. बिल और भुगतान का बिल अपने पास जरूर रखें. यही डॉक्यूमेंट शिकायत के समय आपके काम आएंगे.
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'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 20 Jul 2026 02:30 PM (IST)
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