चालान का झंझट खत्म करने का मौका, दिल्ली Lok Adalat की नई तारीख आई सामने

Published on 27 सित॰ 2026

बड़े शहरों में इन दिनों चालान को लेकर सरकार बहुत सतर्क हो गई है. जिसके चलते अब आप अगर दिल्ली जैसे सिटी में रहते हैं तो आप को चालान से बचने के लिए छोटे-छोटे से नियमों का पालन करना होगा. लेकिन इसके बाद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ट्रैफिक के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं. जिसके चलते उनके ऊपर काफी चालान भी है और लोग मोटा चालान के चलते भरते भी नहीं है.

अगर आप अपने पेंडिंग चालान का निपटारा करना चाहते हैं तो आपके पास बेहद ही सुनहरा मौका है. क्योंकि, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने घोषणा की है कि अगली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 25 अक्टूबर 2026 को किया जाएगा. इस लोक अदालत में वाहन मालिक अपने पुराने और पेंडिंग कंपाउंडेबल चालानों का निपटारा आपसी सहमति के आधार पर करा सकेंगे या भारी छूट प्राप्त कर सकेंगे.

सितंबर में पहले थी डेट

बता दें कि, दिल्ली में लोक अदालत 12 सितंबर को होना था लेकिन राजधानी में आयोजित BRICS सम्मेलन 2026 के लिए की गई कड़ी सुरक्षा और ट्रैफिक पाबंदियां के चलते इसे कैंसिल करना पड़ा था.

क्योंकि, शहर भर में कई रूटों पर ट्रैफिक डायवर्जन और स्पेशल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल लागू होने के कारण आम नागरिकों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए अदालत को स्थगित करने का फैसला लिया गया था. इसके बाद इसे 10 अक्टूबर को पुनर्निर्धारित करने की खबरें थीं लेकिन अब आधिकारिक रूप से 25 अक्टूबर 2026 की तारीख तय कर दी गई है.

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कौन-कौन से चालान होंगे सेटल?

जानकारी दें दे कि, 25 अक्टूबर को आयोजित होने वाली लोक अदालत में 30 जून 2026 तक के सभी पेंडिंग चालान और ई-कोर्ट पोर्टल पर ट्रांसफर हो चुके मामलों को निपटारे के लिए स्वीकार किया जाएगा.

जिनमें ओवर-स्पीडिंग, रेड लाइट जंप करना, नो-पार्किंग, बिना हेलमेट या सीटबेल्ट गाड़ी चलाना और आवश्यक दस्तावेज न होना जैसी सामान्य ट्रैफिक उल्लंघन की धाराएं शामिल हैं. हालांकि, शराब पीकर गाड़ी चलाने, लापरवाही से एक्सीडेंट करने या बेहद गंभीर अपराधों से जुड़े चालान इस लोक अदालत के दायरे से बाहर रखे गए हैं.

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19 अक्टूबर से डाउनलोड होंगी चालान स्लिप्स

बता दें कि, लोक अदालत में अपना चालान सेटल कराने के लिए वाहन चालकों को चालान स्लिप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, लोग 19 अक्टूबर 2026 को सुबह 10 बजे से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट के लोक अदालत लिंक से अपनी चालान स्लिप सीधे डाउनलोड कर सकेंगे.

सर्वर पर अचानक अत्यधिक लोड न पड़े इसके लिए प्रतिदिन अधिकतम 50,000 चालान स्लिप्स की सीमा तय की गई है. कुल मिलाकर 2 लाख चालान स्लिप्स पूरी होने तक यह सुविधा चालू रहेगी.

अपनाएं यह आसान प्रक्रिया

आपको बता दें कि, चालान का निपटारा कराने के लिए वाहन चालकों को ऑनलाइन प्रक्रिया का सही पालन करना होगा. सबसे पहले 19 अक्टूबर को आधिकारिक पोर्टल से अपना चालान स्लिप और टाइम स्लॉट बुक करें.

निर्धारित तारीख यानी 25 अक्टूबर को आवंटित कोर्ट परिसर में समय पर पहुंचे. अपने साथ ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी की आरसी और चालान स्लिप की कॉपी जरूर ले जाएं. जज के सामने अपना पक्ष रखकर आप कम से कम राशि में चालान खत्म करवा सकते हैं.

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