सागर कांड से सबक : छत्तीसगढ़ की सभी शराब दुकानों में हर बोतल की होगी जाँच
मप्र के सागर में जहरीली शराब से बड़ी संख्या में लोगों की मौत के मद्देनजर अब छत्तीसगढ़ में बेहद सतर्कता बरती जाएगी।
- Published: 12 Sep 2026, 10:07 AM IST
- Last Updated: 12 Sep 2026, 10:07 AM IST
रायपुर। मप्र के सागर में जहरीली शराब से बड़ी संख्या में लोगों की मौत के मद्देनजर अब छत्तीसगढ़ में बेहद सतर्कता बरती जाएगी। राज्य में शराब की 701 दुकानों में अधिकारी जाकर एक-एक बोतल की जांच करेंगे। यही नहीं अवैध शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाले स्पिरिट की उपलब्धता और उसके इस्तेमाल पर भी नजर रखने को कहा है।
आबकारी अमला उन जगहों पर भी रेड करेगा जहां अवैध शराब बनाने का काम होता है, इसके लिए जंगल और जलस्रोतों के आसपास भी जांच पड़ताल की जाएगी। आबकारी आयुक्त पीएस एल्मा ने सभी कलेक्टरों को भेजे पत्र में रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हवाई अड्डे और अन्य सार्वजनिक स्थानों से लेकर सीमावर्ती जांच चौकियों, शराब दुकानों, होटल-ढाबों और जंगलों तक निगरानी बढ़ाने को कहा है।
सागर कांड का हवाला
आबकारी विभाग का यह निर्देश मध्य प्रदेश के सागर में जहरीली शराब के सेवन से लोगों की मौत और कई लोगों के गंभीर रूप से बीमार होने की घटना का उल्लेख करते हुए जारी किया गया है। पत्र में कहा गया है कि ऐसी घटनाओं से राज्य में किसी भी प्रकार की अप्रिय एवं गंभीर घटना न हो, इसके लिए जिलों में आबकारी तंत्र को सक्रिय करते हुए तत्काल प्रभाव से कठोर और प्रभावी कार्रवाई की जाए।
जंगल और जलस्रोतों के आसपास गश्त
आदेश में अवैध कच्ची शराब बनाए जाने की संभावनाओं वाले इलाकों को भी विशेष रूप से चिहिनत किया गया है। दुर्गम क्षेत्र, जलस्रोतों के आसपास के तटवर्ती इलाके और वनांचल, जहां अवैध शराब निर्माण की आशंका रहती है, वहां लगातार गश्त करने को कहा गया है। अवैध शराब निर्माण की जगह मिलने पर वहां मौजूद सामग्री को नष्ट करने और आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं।
अवैध स्पिरिट और कच्चे माल की जांच
विभाग ने अवैध स्पिरिट की उपलब्धता और उसके इस्तेमाल पर भी नजर रखने को कहा है। यह पता लगाया जाएगा कि कहीं अवैध स्पिरिट का इस्तेमाल शराब बनाने या किसी अन्य अवैध कारोबार में तो नहीं किया जा रहा है। इसके लिए स्पिरिट के स्रोत और उसके मूल स्रोत तक पहुंचने की कोशिश करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि जिले में अवैध स्पिरिट किसी भी रूप में प्रसार न कर सके।
शराब दुकानों की नियमित और अचानक जांच
बताया गया है कि राज्य भर में 701 शराब दुकानों में जांच संबंधी निर्देश में कहा गया है कि आबकारी अधिकारी इन सभी दुकानों में जाकर वहां रखी शराब की हर बोतल, अद्धी और पौवा की शीशी की जांच करेंगे। जिले की सभी देशी और विदेशी मदिरा दुकानों का आबकारी अधिकारियों द्वारा नियमित और आकस्मिक निरीक्षण कराया जाएगा। विभाग ने यह तय करने को कहा है कि दुकानों में किसी भी स्थिति में अवैध शराब, नॉन-ड्यूटी पेड मदिरा, लिकर, मिलावटी या संदिग्ध जहरीली शराब मौजूद न हो। जब्त शराब के नमूनों की होगी रासायनिक जांच के दौरान जब्त की गई शराब के नमूने राज्य स्तरीय रासायनिक प्रयोगशाला, आबकारी छत्तीसगढ़ को भेजे जाएंगे। रिपोर्ट मिलने के बाद नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है। यह व्यवस्था खास तौर पर संदिग्ध या जहरीली शराब के मामलों में महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि केवल शराब जब्त करना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि उसकी रासायनिक प्रकृति की भी जांच की जाएगी।
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