
राजपाल यादवImage Credit source: पीटीआई
Rajpal Yadav Cheque Bounce case: फिल्म अभिनेता राजपाल यादव को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है. चेक बाउंस मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें बकाया रकम में से कम से कम दो करोड़ रुपये सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जमा करने को कहा है. कोर्ट ने कहा कि ये उनके पास आखिरी मौका है. इस दौरान कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि वो ड्रामा करने में माहिर हैं और वो कोर्ट में भी यही कर रहे हैं. साथ ही कोर्ट ने उन्हें राहत भी दी. 5 अक्टूबर को होने वाली अगली सुनवाई तक राजपाल की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है.
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की अगुवाई वाली एक बेंच ने मंगलवार को राजपाल यादव के मामले की सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट ने कहा कि एक्टर की पिछली हरकतें ऐसी रही हैं, जिसके बाद उनपर भरोसा करना मुश्किल है. सुनवाई के दौरान राजपाल यादव के वकील ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि दो हफ्ते के अंदर वो कम से कम दो करोड़ रुपये जमा कर देंगे. साथ ही ये भी कहा गया कि बाकी रकम की जमानत भी देंगे. राजपाल यादव पर शिकायतकर्ता मुरली प्रोडक्शंस के अभी 5 करोड़ रुपये बकाया हैं.
“उनपर कौन यकीन कर सकता है?”
सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, “उन्होंने पहले जिस तरह का रवैया दिखाया है, उसके बाद उनपर कोई कैसे यकीन कर सकता है? वो बॉलीवुड में ड्रामा और एक्टिंग करने में माहिर हैं, कोर्ट में भी वो वही चीजें कर रहे हैं.”
Rajpal Yadav Cheque Bounce case | The Supreme Court grants last opportunity to Bollywood actor Rajpal Yadav to deposit at least Rs 2 crores to the Supreme Court Registry within two weeks time as part of his ongoing dispute with a private complainant, the owner of Murali pic.twitter.com/bLmDGKKhR6
— ANI (@ANI) September 15, 2026
गिरफ्तार नहीं होंगे राजपाल यादव
सुनवाई के दौरान भले ही कोर्ट ने राजपाल यादव को फटकार लगाई और पैसे जमा करने के लिए आखिरी मौका दिया, लेकिन साथ में उनकी गिरफ्तारी पर रोक जारी रखी गई. अदालत ने अगली सुनवाई यानी 5 अक्टूबर तक राजपाल यादव की गिरफ्तारी पर रोक को बरकरार रखा है. पर साथ ही ये भी आदेश दिया कि राजपाल यादव अपना पासपोर्ट सरेंडर करेंगे.
पिछली सुनवाई में क्या हुआ था?
चेक बाउंस से जुड़े 7 मामलों में राजपाल यादव को तीन-तीन महीने की सजा सुनाई गई थी. दिल्ली हाईकोर्ट ने 10 सितंबर तक यादव को सरेंडर करने को कहा था. उससे पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. 8 सितंबर को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक्टर से कहा था कि अगर राजपाल यादव और अन्य याचिकाकर्ता बुधवार तक सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में 5 करोड़ रुपये जमा कर देते हैं, तो उन्हें फिलहाल सरेंडर करने से छूट दी जाएगी. हालांकि इस बार भी वो पैसे नहीं जमा कर पाए, लेकिन कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से राहत दी है.

मोहम्मद आसिफ
मोहम्मद आसिफ टीवी9 हिंदी डॉट कॉम में नवंबर 2022 से एंटरटेनमेंट सेक्शन के हेड के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं. वो एंटरटेनमेंट जगत से जुड़ी हलचल पर पैनी नजर रखते हैं. सिनेमा और सितारों में आसिफ खास दिलचस्पी रखते हैं. आसिफ को नई नई वेब सीरीज और फिल्में देखना काफी पसंद है. टीवी9 हिंदी डॉट कॉम से पहले आसिफ एबीपी न्यूज़ की हिंदी वेबसाइट में एबीपी लाइव डॉट कॉम में काम कर रहे थे. एबीपी लाइव डॉट कॉम में आसिफ ने करीब साढ़े 6 साल तक काम किया है. साल 2016 में बतौर ट्रेनी जर्नलिस्ट आसिफ ने एबीपी न्यूज की वेबसाइट से ही अपने करियर की शुरुआत की थी. एबीपी में आसिफ ने एंटरटेनमेंट सेक्शन संभाला. इसके अलावा वहां होम पेज और स्पोर्ट्स सेक्शन में भी उन्होंने काम किया. आसिफ ने दिल्ली के इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है. इससे पहले उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से मास मीडिया में ग्रैजुएशन की डिग्री हासिल की. आसिफ ने स्कूल की पढ़ाई भी देश की राजधानी दिल्ली से ही की है. उन्हें को क्रिकेट खेलना, ओटीटी पर कंटेंट देखना, परिवार और दोस्तों के साथ वक्त बिताना पसंद है.
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