₹2,500 हर महीना, स्कीम में अब तक 9.13 लाख महिलाओं का रजिस्ट्रेशन: आज मिलेगा ये पत्र

Published on 26 अग॰ 2026

दिल्ली की महिलाओं के लिए बड़ी खबर है। दिल्ली सरकार 26 अगस्त 2026 को दिल्ली लक्ष्मी योजना की औपचारिक शुरुआत करने जा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता तालकटोरा स्टेडियम में करीब 4,000 पात्र महिलाओं को योजना के स्वीकृति पत्र (Sanction Letters) सौंपेंगी। योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने ₹2,500 की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है और इसका भुगतान 1 सितंबर से शुरू होने की उम्मीद है। सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में इस योजना के लिए ₹5,110 करोड़ का प्रावधान किया है। सरकार के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, 25 अगस्त तक करीब 9.13 लाख महिलाओं ने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया था, जबकि इनमें से लगभग 6.52 लाख आवेदन अंतिम रूप से जमा किए जा चुके हैं। योजना के लिए रजिस्ट्रेशन 1 अगस्त से शुरू हुआ था।

इस योजना का लाभ लेने के लिए सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराना पर्याप्त नहीं है। आवेदन जमा होने के बाद सरकार पात्रता की जांच करेगी और सत्यापन पूरा होने पर ही लाभार्थी को मंजूरी मिलेगी। जिन महिलाओं ने आवेदन किया है, वे आधिकारिक दिल्ली लक्ष्मी योजना पोर्टल पर जाकर “Track Application” विकल्प के जरिए अपने मोबाइल नंबर से आवेदन की स्थिति देख सकती हैं। सरकार ने यह भी बताया है कि आवेदन में कोई जानकारी अधूरी या गलत होने पर उसे सुधारने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। खास बात यह है कि योजना के लिए रजिस्ट्रेशन पूरे साल खुला रहेगा। हर महीने की आखिरी तारीख तक प्राप्त आवेदनों को उस महीने का कट-ऑफ माना जाएगा और आवेदन स्वीकृत होने पर संबंधित महिला को अगले महीने से योजना का लाभ मिल सकता है।

अब बात करते हैं कि दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए कौन पात्र है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, आवेदक महिला की उम्र 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए और वह परिवार की सबसे बड़ी महिला सदस्य होनी चाहिए। परिवार की सालाना आय ₹2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। महिला का दिल्ली की मतदाता सूची में पंजीकृत होना जरूरी है। इसके अलावा महिला, उसके पति या उसके माता-पिता में से किसी एक का कम से कम 10 साल से दिल्ली का निवासी होना जरूरी है। पिछले 12 महीनों में परिवार की बिजली खपत 2,400 यूनिट से अधिक नहीं होनी चाहिए।

योजना में कई तरह की शर्तें और अपात्रता भी लागू हैं। सरकारी पेंशन या इसी तरह की दूसरी आर्थिक सहायता पाने वाली महिलाएं, इनकम टैक्स भरने वाली, GST फाइल करने वाली, सरकारी कर्मचारी या सार्वजनिक पद पर रहने वाली महिलाएं पात्र नहीं होंगी। परिवार के किसी सदस्य के केंद्र या राज्य सरकार, PSU, बोर्ड, स्थानीय निकाय या सरकारी संस्था में नौकरी करने पर भी लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा चार पहिया वाहन रखने वाले परिवार, तीन से अधिक बच्चों वाले परिवार और आपराधिक रिकॉर्ड वाले आवेदकों को भी योजना से बाहर रखा गया है। सरकार ने योजना की विस्तृत गाइडलाइन 11 अगस्त को जारी की थी।

एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ₹2,500 की पूरी राशि सीधे खर्च करने के लिए नकद के रूप में मिलना जरूरी नहीं है। सरकार की तय व्यवस्था के अनुसार लाभार्थी को ₹1,000 CBDC-लिंक्ड खाते के माध्यम से मिल सकते हैं, जबकि बाकी ₹1,500 FD या RD में जमा किए जा सकते हैं। लाभार्थी पूरी ₹2,500 राशि को भी डिपॉजिट विकल्प में रखने का विकल्प चुन सकती हैं। इसके लिए योजना के CBDC सिस्टम से जुड़े किसी सहभागी बैंक में सक्रिय खाता होना जरूरी है। इस तरह दिल्ली लक्ष्मी योजना का उद्देश्य महिलाओं को नियमित आर्थिक सहायता देने के साथ-साथ बचत को भी बढ़ावा देना है।