निकायों की मतगणना कल सुबह 8 बजे से: 170 वार्डों की गिनती के लिए 26 टेबल, डीग में 38 वार्डों की 8 राउंड में होगी मतगणना - Deeg News

Published on 13 सित॰ 2026

डीग जिले की एक नगर परिषद और पांच नगर पालिकाओं के लिए हुए मतदान की मतगणना 14 सितंबर को सुबह 8 बजे से शुरू होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी मयंक मनीष के निर्देश पर मतगणना को पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से कराने की तैयारी पूरी कर ली गई है। जिले के कुल 170 वार

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नगर परिषद डीग के 38 वार्डों की गिनती किशन लाल जोशी राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल के कमरा नंबर 21 में 5 टेबलों पर होगी। यहां मतगणना 8 राउंड में पूरी की जाएगी।

नगर पालिका बृजनगर के 31 वार्डों की मतगणना श्रीमती रेवती देवी बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल के प्रथम तल स्थित कमरा नंबर 11 में 5 टेबलों पर 7 राउंड में होगी। कुम्हेर के 24 वार्डों की गिनती रामजी लाल स्वर्णकार राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल के कमरा नंबर 4 में 4 टेबलों पर 6 राउंड में पूरी होगी।

नगर पालिका कामां के 35 वार्डों की मतगणना पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल के पुस्तकालय कक्ष में 5 टेबलों पर 7 राउंड में होगी। सीकरी के 24 वार्डों की मतगणना शहीद पवन कुमार राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल के प्रथम तल स्थित कमरा नंबर 19 में 4 टेबलों पर 6 राउंड में होगी। वहीं, पहाड़ी के 18 वार्डों की मतगणना केसरी सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल के कमरा नंबर 18 में 3 टेबलों पर 6 राउंड में पूरी होगी।

मतगणना केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतगणना निर्वाचन प्रक्रिया का महत्वपूर्ण चरण है। सभी अधिकारियों और कार्मिकों को राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों एवं निर्धारित नियमों की कड़ाई से पालना करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रत्येक टेबल पर गणना पर्यवेक्षक और गणना सहायक नियुक्त किए गए हैं। रिटर्निंग अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारी की निगरानी में मतगणना प्रक्रिया पूरी होगी।

जिस वार्ड की मतगणना चल रही होगी, उस दौरान संबंधित वार्ड के अभ्यर्थी और उनके अभिकर्ता निर्धारित व्यवस्था के अनुसार मतगणना कक्ष में मौजूद रह सकेंगे। अन्य अभिकर्ताओं एवं व्यक्तियों के लिए निर्वाचन प्रक्रिया के अनुरूप बाहर आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएंगी।

मतगणना स्थलों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक रहेगी। अधिकृत व्यक्तियों के लिए पहचान पत्र और प्रवेश पास अनिवार्य होगा। पत्रकारों एवं मीडिया प्रतिनिधियों को भी राज्य निर्वाचन आयोग या जिला प्रशासन द्वारा जारी अधिकृत पास के आधार पर ही प्रवेश दिया जाएगा।