CG High Court SI Promotion: ज्वाइनिंग डेट नहीं, नियुक्ति का कैलेंडर वर्ष बनेगा आधार, 4 अधिकारियों के पक्ष में हाईकोर्ट का फैसला

Published on 6 सित॰ 2026

CG High Court SI Promotion: छत्तीसगढ़ में SI प्रमोशन (SI Promotion) को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट (CG High Court)  ने अहम फैसला सुनाया है। (CG High Court SI Promotion) कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रमोशन के लिए जरूरी 8 साल की अर्हकारी सेवा की गणना ज्वाइनिंग डेट से नहीं, बल्कि नियुक्ति के कैलेंडर वर्ष से की जाएगी। इस फैसले से चार पुलिस अधिकारियों को राहत मिली है।

2017 में हुई थी चारों अधिकारियों की नियुक्ति

मामला सब इंस्पेक्टर रेडियो के पद पर कार्यरत ओम प्रकाश देवांगन, धर्मेश कुमार साहू, अपराजिता सिंह राणा और गौरव शुक्ला से जुड़ा है। चारों अधिकारियों की नियुक्ति साल 2017 में हुई थी और उन्होंने नवंबर 2017 में ज्वाइन किया था।

छत्तीसगढ़ पुलिस एग्जीक्यूटिव (नॉन-गजेटेड) सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स, 2021 के तहत SI रेडियो से इंस्पेक्टर रेडियो के पद पर प्रमोशन के लिए 8 साल की अर्हकारी सेवा जरूरी है।

ज्वाइनिंग डेट को लेकर था विवाद

(CG High Court SI Promotion) अधिकारियों का कहना था कि पदोन्नति नियम (Promotion Rules) के अनुसार अर्हकारी सेवा की गणना फीडर कैडर में नियुक्ति के कैलेंडर वर्ष से होनी चाहिए। उनके मुताबिक साल 2017 को पहला वर्ष माना जाएगा और 2024 तक 8 साल पूरे हो जाते हैं।

इस आधार पर अधिकारियों ने दावा किया कि वे 1 जनवरी 2025 से इंस्पेक्टर रेडियो प्रमोशन (Inspector Radio Promotion) के लिए पात्र हो गए थे।

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एकल पीठ ने ज्वाइनिंग डेट को माना था आधार

इससे पहले एकल पीठ ने 10 अक्टूबर 2025 को याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने उस समय वास्तविक ज्वाइनिंग डेट को आधार मानते हुए कहा था कि अधिकारियों की 8 साल की सेवा अक्टूबर 2025 में पूरी होगी और प्रमोशन की पात्रता 1 जनवरी 2026 से बनेगी।

इसके बाद अधिकारियों ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट (CG High Court) की डिवीजन बेंच में अपील की।

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हाईकोर्ट ने कैलेंडर वर्ष को माना आधार

चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि अर्हकारी सेवा की गणना नियुक्ति के कैलेंडर वर्ष के आधार पर की जानी चाहिए।

कोर्ट ने माना कि अधिकारियों की नियुक्ति 2017 में हुई थी। इसलिए 2017 पहला वर्ष, 2018 दूसरा वर्ष और इसी क्रम में 2024 आठवां वर्ष माना जाएगा। ऐसे में वे 1 जनवरी 2025 से प्रमोशन (CG High Court SI Promotion) के लिए पात्र माने जाएंगे।

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एकल पीठ का आदेश किया निरस्त

हाईकोर्ट (CG High Court) ने 10 अक्टूबर 2025 के एकल पीठ के आदेश को निरस्त कर दिया। कोर्ट ने चारों अधिकारियों के पक्ष में रिट अपील स्वीकार कर ली।

अधिकारियों की ओर से अधिवक्ता सौरभ साहू ने पक्ष रखा, जबकि राज्य सरकार की ओर से शासकीय अधिवक्ता एसएस बघेल ने पैरवी की।

चारों अधिकारियों के प्रमोशन पर विचार के निर्देश

कोर्ट ने राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों को चारों पुलिसकर्मियों के इंस्पेक्टर रेडियो प्रमोशन (CG High Court SI Promotion) पर विचार करने के निर्देश दिए हैं। उन्हें 1 जनवरी 2025 तक 8 साल की सेवा पूरी करने वाला माना जाएगा।

हालांकि प्रमोशन का अंतिम फैसला अन्य सभी पात्रता शर्तों और उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर लिया जाएगा। कोर्ट ने नियमों के अनुसार मिलने वाले परिणामी लाभों पर भी विचार करने के निर्देश दिए हैं।

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