प्रॉपर्टी टैक्स पर CM योगी का बड़ा फैसला, जानें OTS योजना से कैसे लाखों लोगों को होगा फायदा

Published on 21 जुल॰ 2026

UP Property Tax: उत्तर प्रदेश में प्रॉपर्टी टैक्स बकाया रखने वालों के लिए राहत भरी खबर है. योगी सरकार पहली बार राज्य के सभी 762 नगरीय निकायों में वन टाइम सेटलमेंट (OTS) योजना लागू करने जा रही है. इस योजना के तहत यदि कोई बकायेदार अपना मूल प्रॉपर्टी टैक्स (गृहकर, जलकर और सीवरकर) जमा कर देता है, तो उस पर लगा पूरा ब्याज और सरचार्ज माफ कर दिया जाएगा. सरकार का मकसद एक ओर लोगों को राहत देना है, वहीं दूसरी ओर लंबे समय से बकाया टैक्स की वसूली भी तेज करना है. इसे लाखों प्रदेशवासियों के लिए राहत की खबर मानी जा रही है.

762 निकायों में लागू होगी योजना, सरकारी विभाग भी होंगे शामिल

यह OTS योजना उत्तर प्रदेश के सभी 762 नगरीय निकायों में लागू होगी। इनमें 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका परिषद और 545 नगर पंचायतें शामिल हैं। इस योजना का लाभ सिर्फ आम नागरिकों को ही नहीं, बल्कि सरकारी विभागों, सरकारी संस्थानों और सरकारी कंपनियों को भी मिलेगा। इसके अलावा, सरकार ने बकायेदारों को राहत देते हुए टैक्स की रकम अधिकतम तीन किस्तों में जमा करने की सुविधा भी दी है, ताकि एकमुश्त भुगतान का बोझ कम हो सके.

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OTS योजना की तारीखें तय, एक महीने चलेगा जागरूकता अभियान

उत्तर प्रदेश सरकार की वन टाइम सेटलमेंट (OTS) योजना 15 अगस्त से 15 दिसंबर तक लागू रहेगी. हालांकि, योजना शुरू होने के पहले महीने यानी 15 अगस्त से 14 सितंबर तक सभी नगरीय निकाय विशेष जागरूकता अभियान चलाएंगे. इस दौरान लोगों को OTS योजना के फायदे और आवेदन की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी जाएगी, ताकि अधिक से अधिक बकायेदार इसका लाभ उठा सकें.

तीन किस्तों में जमा कर सकेंगे टैक्स, ऑनलाइन-ऑफलाइन दोनों विकल्प

OTS योजना के तहत बकायेदारों को एकमुश्त भुगतान का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा. सरकार ने टैक्स जमा करने के लिए तीन किस्तों की सुविधा दी है. योजना शुरू होने के 30 दिनों के भीतर मूल बकाया का कम से कम एक-तिहाई हिस्सा जमा करना होगा. इसके बाद बची हुई राशि दो मासिक किस्तों में जमा की जा सकेगी. हालांकि, तीन महीने के भीतर पूरा भुगतान करना अनिवार्य होगा.

इसके लिए लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकेंगे। नगर निकाय अपनी वेबसाइट या विशेष पोर्टल के जरिए आवेदन स्वीकार करेंगे. आवेदकों की सहायता के लिए हेल्प डेस्क भी बनाई जाएगी और हर आवेदन का 15 दिनों के भीतर निस्तारण करना होगा.

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OTS का मौका चूके तो होगी सख्त वसूली

उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ कर दिया है कि OTS योजना का लाभ नहीं लेने वाले बकायेदारों के खिलाफ बाद में नियमों के तहत सख्त वसूली की कार्रवाई की जाएगी. शासनादेश के मुताबिक, जिन लोगों ने योजना लागू होने से पहले ही अपना पूरा या कुछ टैक्स जमा कर दिया है, उन्हें किसी तरह की राशि वापस नहीं मिलेगी. साथ ही सरकार ने यह भी कहा है कि योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी.

क्यों लिया गया फैसला?

उत्तर प्रदेश सरकार प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों को बड़ी राहत देने जा रही है। सरकार वन टाइम सेटलमेंट (OTS) योजना लागू करेगी, जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति अपना मूल प्रॉपर्टी टैक्स (गृहकर, जलकर और सीवरकर) जमा कर देता है, तो उस पर लगा ब्याज और सरचार्ज माफ कर दिया जाएगा. सरकार का उद्देश्य लोगों को राहत देना, लंबे समय से बकाया टैक्स की वसूली बढ़ाना और पुराने टैक्स विवादों का जल्द निपटारा करना है.