Cyber Fraud: सुप्रीम कोर्ट हाल ही में साइबर फ्रॉड को लेकर काफी सख्त नजर आया. उसने RBI को सख्त आदेश दिए हैं कि वो बैंक खातों से जुड़े मामलों के लिए SOP जल्द से जल्द जारी करें.
Written By : प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 04 Aug 2026 06:48 PM (IST)

साइबर फ्रॉड को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती
Source : ABP Live
Cyber Fraud: जब से सारी बैंकिंग प्रणाली से लेकर अन्य सुविधाओं का डिजिटलीकरण हुआ है, तभी से साइबर फ्रॉड के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं. इन मामलों से आम जनता काफी परेशान हो रही है. ऐसे में ऐसे केसेज को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट भी सख्त हो गया है, जिसके चलते SC ने हाल ही में एक अहम सख्त फैसला किया है. साथ ही साथ RBI को भी इसे लेकर कुछ निर्देश दिए हैं.
सुप्रीम कोर्ट की RBI पर सख्ती
दरअसल साइबर फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को एक बड़ा निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि RBI ऐसे बैंक खातों से जुड़े मामलों के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) तैयार करे, जिनका इस्तेमाल साइबर ठगी में किया जाता है. इसमें म्यूल अकाउंट भी शामिल हैं. म्यूल अकाउंट ऐसे बैंक खाते होते हैं, जिनका इस्तेमाल ठगी का पैसा भेजने या निकालने के लिए किया जाता है.
इतना ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और जांच एजेंसियों को भी साइबर फ्रॉड के पीड़ितों की शिकायतों का जल्द समाधान करने और ठगी का पैसा वापस दिलाने की प्रक्रिया को तेजी से लागू करने का निर्देश दिया.
ये भी पढ़ें: ITR: क्या गृहणियों को भी भरना चाहिए Income Tax, इससे फायदा है या नुकसान?
RBI को मिले SOP बनाने के निर्देश
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और वी. मोहना की बेंच ने RBI से कहा कि वो साइबर फ्रॉड से जुड़े बैंक खातों के लिए तैयार की जाने वाली SOP की कॉपी सभी हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को भी दे. कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा कि वो लोगों को साइबर फ्रॉड से बचाव और शिकायत दर्ज कराने के उपलब्ध तरीकों के बारे में जानकारी देने के लिए जागरूकता अभियान चलाएं.
ऐसे देनी होगी रिपोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों से ऐसी रिपोर्ट मांगी है, जिसमें बताया जाए कि अलग-अलग राज्यों और बैंकों में साइबर फ्रॉड से जुड़ी कितनी शिकायतें दर्ज हुईं और उनमें से कितनी शिकायतों का निपटारा किया गया. इससे ये पता लगाने में मदद मिलेगी कि साइबर ठगी की शिकायतों पर बैंक और सरकारी एजेंसियां कितनी तेजी से कार्रवाई कर रही हैं.
ये भी पढ़ें: Old Coin: पुराने सिक्के बेचकर कमाएं 10 लाख, PM मोदी ने वीडियो में कहा? सरकार ने क्या बताया
पीड़ितों को वापस दिलाया जाएगा पैसा
सुप्रीम कोर्ट ने साइबर फ्रॉड के पीड़ितों के लिए बनाए गए शिकायत समाधान और पैसा वापस दिलाने वाले सिस्टम को जल्द लागू करने को कहा है. हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को भी इन व्यवस्थाओं की जानकारी अदालतों तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि पीड़ितों को पता हो कि वो मदद के लिए कहां और कैसे शिकायत कर सकते हैं. कोर्ट ने ये भी कहा कि साइबर फ्रॉड से जुड़े मामलों में जिन बैंक खातों को जांच के दौरान फ्रीज किया जाता है, उनसे जुड़े मामलों का जल्द निपटारा किया जाए.
डिजिटल अरेस्ट रोकने पर भी चर्चा
कोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से बनाई गई इंटर-डिपार्टमेंटल कमेटी (IDC) से कहा कि वो बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ मिलकर 'डिजिटल अरेस्ट' जैसे फ्रॉड को रोकने के उपायों पर काम करे. साथ ही ठगी के शिकार लोगों का पैसा वापस दिलाने के तरीकों पर भी विचार किया जाए.
और पढ़ें

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
Read More
Published at : 04 Aug 2026 06:48 PM (IST)
Breaking News, Anytime, Anywhere - Download ABPLIVE on Android and iOS now!
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola