E-rickshaw Problem HC Gwalior Order: देशभर में ई-रिक्शा की संख्या, उनके संचालन के रूट और परमिट व्यवस्था को लेकर अब राष्ट्रीय स्तर पर नीति तैयार (E-rickshaw Problem HC Gwalior Order) की जाएगी। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने केंद्र सरकार को ई-रिक्शा संचालन के लिए 60 दिन के भीतर राष्ट्रीय नीति (National e-rickshaw Policy) बनाने के निर्देश दिए हैं। नीति तैयार होने के बाद इसे सभी राज्यों को भेजा जाएगा।
हाईकोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय नीति के आधार पर राज्यों को अपने स्थानीय हालात के अनुसार व्यवस्था में बदलाव की गुंजाइश रहेगी। मध्यप्रदेश भी अपनी भौगोलिक स्थिति और जनसंख्या के अनुरूप आवश्यक प्रावधान कर सकेगा।
ई-रिक्शा पॉलिसी (National e-rickshaw Policy) में क्या होगा ?
शहरों में ई-रिक्शा की संख्या नियंत्रित करने की व्यवस्था
ई-रिक्शा के लिए जोन और रूट निर्धारित किए जाएंगे
रूट परमिट जारी करने की व्यवस्था होगी
एक ही मार्ग पर ई-रिक्शा की भीड़ को नियंत्रित किया जाएगा
जाम और अव्यवस्था रोकना मकसद
ई-रिक्शों से लग रहा जाम (E-rickshaw Problem HC Gwalior Order)
याचिका में कहा गया था कि देश में करीब 10 साल से ई-रिक्शा का संचालन हो रहा है, लेकिन स्पष्ट और एकरूप नियम नहीं होने के कारण कई शहरों में जाम और ट्रैफिक अव्यवस्था की स्थिति बन रही है। नई नीति का उद्देश्य ई-रिक्शा का संचालन व्यवस्थित करना और यातायात का दबाव अलग-अलग मार्गों पर बांटना है।
यह भी पढ़ें: MP Sarkari Bharti: मध्यप्रदेश में हर साल एक लाख युवाओं को नौकरियां देने का संकल्प, CM बोले- ढाई लाख पदों पर होंगी पदोन्नति
केंद्र को 60 दिन में राष्ट्रीय नीति बनाने के निर्देश
जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस अवनींद्र कुमार सिंह की डिवीजन बेंच ने निशा गुर्जर की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिए। आदेश के मुताबिक केंद्र सरकार को 60 दिन में राष्ट्रीय नीति तैयार करनी होगी। इसके बाद आदेश जारी होने के 120 दिन के भीतर व्यापक पॉलिसी को अस्तित्व में लाने की बात कही गई है।
अब ई-रिक्शा की संख्या से लेकर रूट और परमिट तक, देशभर में एक तय नीति के तहत व्यवस्था बनाने की दिशा में कदम उठाया जाएगा।
यह भी पढ़ें:Khandwa Sarpanch Pati Murder: खंडवा में सरपंच पति की हत्या, 40 ग्रामीणों को हिरासत में लिया, परिजन बोले- गांववाले 'निपटाने' की धमकी दे रहे थे
लेखक
![]()