MP Student Union Elections: मध्यप्रदेश में सितंबर 2026 में छात्र संघ चुनाव होंगे। प्रदेश में करीब 8 साल बाद स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन का रास्ता साफ हो गया है। मप्र हाईकोर्ट ने चुनाव के जरिये ही छात्र संघ गठन कराने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही लंबे समय से लंबित याचिका का निपटारा भी हो गया है। अब MP के कॉलेज और यूनिवर्सिटी में छात्र राजनीति सक्रिय होने वाली है।
उच्च शिक्षा विभाग के कैलेंडर में कार्यक्रम शामिल
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में उच्च शिक्षा विभाग ने 2026-27 सेशन का एकेडमिक कैलेंडर पेश किया। इस कैलेंडर में सितंबर 2026 में छात्र संघ गठन का कार्यक्रम शामिल है। कोर्ट ने इस कैलेंडर को रिकॉर्ड पर लेते हुए चुनाव के जरिये छात्र संघ का गठन करने का आदेश दिया।
हाईकोर्ट के निर्देश के बाद पूरा कार्यक्रम पेश
मप्र हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में राज्य सरकार से पूछा था कि इस शैक्षणिक सत्र में छात्र संघ चुनाव कब कराए जाएंगे ? कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया था कि वो अपना एकेडमिक कैलेंडर पेश करे। 3 अगस्त को हुई सुनवाई में उच्च शिक्षा विभाग ने 2026-27 का पूरा अकेडमिक कैलेंडर कोर्ट में पेश किया। इसमें पढ़ाई, परीक्षा, अवकाश और अन्य गतिविधियों के साथ छात्र संघ गठन की तारीख भी शामिल थी। मप्र सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि सितंबर 2026 में छात्र संघ चुनाव और गठन कराया जाएगा।
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सितंबर 2026 में होंगे छात्र संघ चुनाव
मप्र सरकार के अकेडमिक कैलेंडर के अनुसार जुलाई में प्रवेश उत्सव का आयोजन होगा। इसके बाद सितंबर 2026 में छात्र संघ चुनाव कराए जाएंगे। नवंबर 2026 तक खेलकूद प्रतियोगिताएं, एनसीसी, एनएसएस, युवा उत्सव और अन्य छात्र गतिविधियां पूरी कर ली जाएंगी। फरवरी 2027 के पहले सप्ताह में स्नेह सम्मेलन, वार्षिकोत्सव, पुरस्कार वितरण और वार्षिक पत्रिका का प्रकाशन होगा।
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पढ़ाई और परीक्षा का शेड्यूल भी तय
उच्च शिक्षा विभाग के एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार PG पहले और तीसरे सेमेस्टर की क्लास 1 जुलाई 2026 से शुरू होकर 12 नवंबर तक चलेंगी। इंटरनल एग्जाम अगस्त के पहले हफ्ते से सितंबर के आखिरी हफ्ते तक होंगे। प्रैक्टिकल एग्जाम 20 अक्टूबर से 5 नवंबर तक होंगे। सेमेस्टर एग्जाम 18 नवंबर से 10 दिसंबर तक कराए जाएंगे। रिजल्ट 31 दिसंबर तक घोषित किए जाएंगे। वहीं दूसरे और चौथे सेमेस्टर का शैक्षणिक कार्य दिसंबर से अप्रैल तक चलेगा और आखिरी रिजल्ट जून 2027 तक जारी होगा।
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जरूरत हो तो पुलिस सुरक्षा ली जाए
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान यूनिवर्सिटी की ओर से ये तर्क रखा गया कि छात्र संघ चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। इस पर हाईकोर्ट ने साफ कहा कि यदि जरूरत हो तो पुलिस सुरक्षा ली जाए। लेकिन इस कारण चुनाव नहीं रोके जा सकते। हाईकोर्ट ने साफ निर्देश दिए कि छात्र संघ का गठन चुनाव के माध्यम से ही कराया जाए। अदालत ने ये भी कहा कि तय कार्यक्रम के अनुसार सितंबर में चुनाव कराए जाएं।