PF खाते में ब्याज को लेकर क्या हैं नियम? रिटायरमेंट के बाद कितने साल तक मिलता है Interest - epfo account interest rules interest earned for up to three years after retirement

Published on 10 अग॰ 2026

पीएफ खाते में ब्याज के नियमों को समझना महत्वपूर्ण है, खासकर सेवानिवृत्ति के बाद। ...और पढ़ें

PF खाते में ब्याज को लेकर क्या हैं नियम?

PF खाते में ब्याज को लेकर क्या हैं नियम?

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संक्षेप में पढ़ें

मनोज कुमार, नई दिल्ली। निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से प्रोविडेंट फंड (पीएफ) खाता खोलने का प्रविधान है। इस खाते में कर्मचारी के कुल वेतन का 12 प्रतिशत हिस्सा और इतना ही हिस्सा नियोक्ता की ओर से जमा किया जाता है। नियोक्ता की ओर से जमा किए जाने वाले 12 प्रतिशत हिस्से में से 8.33 प्रतिशत राशि कर्मचारी पेंशन योजना में जाती है।

पीएफ खाते में जमा राशि पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की ओर से सालाना आधार पर ब्याज भी दिया जाता है। इस ब्याज की बदौलत कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के समय पीएफ खाते में एक बड़ा फंड तैयार हो जाता है। कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद पीएफ खाते पर मिलने वाले ब्याज पर पढ़िए मनोज कुमार की रिपोर्ट...

पीएफ खाते पर कब तक मिलता है ब्याज

ईपीएफओ की वेबसाइट के अनुसार, जब कोई कर्मचारी तय समय (58 वर्ष) पर सेवानिवृत्त हो जाता है तो उसके पीएफ खाते पर अगले तीन वर्ष तक ब्याज मिलता रहेगा।

उदाहरण के लिए- यदि कोई कर्मचारी अपनी तय उम्र सीमा 58 वर्ष पर सेवानिवृत्त होता है तो इसके तीन वर्ष बाद तक पीएफ खाते में जमा राशि पर ब्याज मिलता रहेगा।

जब कर्मचारी अपने पीएफ खाते से पैसा निकालेगा तो उसे यह ब्याज भी मिल जाएगा। हालांकि, कर्मचारी 58 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद कभी भी पीएफ खाते से निकासी के लिए स्वतंत्र है।

58 वर्ष आयु होने तक मिलता है ब्याज

ईपीएफओ के अनुसार, यदि कोई कर्मचारी तय समय से पहले स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले लेता है तो उसके पीएफ खाते में जमा राशि पर कर्मचारी के 58 वर्ष पूरे होने तक ब्याज मिलता रहेगा।

यह नियम केवल 55 वर्ष से कम उम्र के कर्मचारियों के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वालों पर लागू होगा। उदाहरण के लिए, यदि कोई कर्मचारी 50 वर्ष की उम्र में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेता है तो उसके पीएफ खाते पर कर्मचारी के 58 वर्ष पूरा होने तक ब्याज मिलता रहेगा।

कब निष्क्रिय होता है पीएफ खाता

ईपीएफओ के नियमों के अनुसार, जब किसी पीएफ खाते में तीन वर्ष या 36 महीने तक कोई अंशदान या पैसा जमा नहीं होता है तो उसे निष्क्रिय मान लिया जाता है।

हालांकि, इस अवधि के लिए पीएफ खाते में जमा राशि पर ब्याज मिलता रहता है। एक बार पीएफ खाता निष्क्रिय होने के बाद उस पर ब्याज नहीं मिलता है।

ईपीएफओ समय-समय पर अपने सदस्यों के लिए पीएफ खाते को लेकर एडवाइजरी जारी करता है। ईपीएफओ का कहना है कि ईपीएफ खाता नौकरी खत्म होने के बाद हमेशा ब्याज कमाने के लिए नहीं बना है। सेवानिवृत्ति की उम्र और तीन साल का नियम यह तय करते हैं कि ब्याज कितने समय तक मिल सकता है।

ईपीएफ सदस्य क्या करें?

  • अपने यूएएन के जरिये ईपीएफ बैलेंस और सर्विस हिस्ट्री की जांच करते रहें।
  • आधार, बैंक खाता और दूसरी केवाईसी (अपना ग्राहक जानो) जानकारी को अपडेट रखें।
  • सेवानिवृत्ति के बाद पीएफ खाते को ऐसे ही न छोड़ें, बल्कि पैसे निकालने का सही समय और नियम देखें।
  • ईपीएफ बैलेंस, मिले हुए ब्याज और पैसे निकालने के दावों का रिकार्ड रखें।

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