Supreme Court decision regarding Gyanesh Kumar: नई दिल्ली: मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को लेकर चल रहे विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उन्हें तत्काल निलंबित करने या उनके खिलाफ कोई अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। कोर्ट में याचिका के जरिए आरोप लगाया गया था कि भारत निर्वाचन आयोग में CEC ने अन्य दो चुनाव आयुक्तों की सहमति के बिना कई फैसले लिए।
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इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी, माँगा जवाब
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले में चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। कोर्ट ने संकेत दिया कि अगर चुनाव आयोग के जवाब की जांच के बाद यह सामने आता है कि कुछ फैसले जरूरी सहमति के बिना लिए गए थे, तो अदालत उन फैसलों को वापस लेने पर विचार कर सकती है।
Supreme Court decision regarding Gyanesh Kumar: सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि अगर चुनाव आयोग यह दिखाता है कि कुछ फैसले बिना सर्वसम्मति के लिए गए थे, तो अदालत उन फैसलों को वापस ले सकती है। हालांकि, फिलहाल कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने या उनके कामकाज पर रोक लगाने जैसा कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया है।
The Supreme Court refuses to pass any interim order to suspend the Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar over allegations that he took decisions unilaterally in the Election Commission of India, without consensus from the two other Election Commissioners.
A bench headed by CJI Surya Kant issued notice to the Election Commission of India seeking their response on the allegations made in the plea.
The Court indicated that if, after considering the ECIs response, it finds that certain decisions were taken by CEC without the required unanimity, it could reconsider or recall those decisions.
“After notice, if they come and show that ABC decisions were taken without unanimity, we will take those decisions back” it said.
— ANI (@ANI) October 5, 2026
SIR को लेकर चल रहा विवाद
यह मामला चुनाव आयोग की ओर से मतदाता सूची के Special Intensive Revision यानी SIR से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान सामने आया। याचिका में आरोप लगाया गया है कि बहु-सदस्यीय संवैधानिक संस्था के रूप में चुनाव आयोग को सामूहिक तरीके से फैसले लेने चाहिए, लेकिन कुछ मामलों में ऐसा नहीं किया गया।
याचिका में चुनाव आयोग के कामकाज और निर्णय लेने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं। आरोप है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने अन्य चुनाव आयुक्तों की सहमति के बिना फैसले लिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से इस पूरे मामले पर जवाब मांगा है।
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जयराम रमेश ने की इस्तीफे की मांग
Supreme Court decision regarding Gyanesh Kumar: इसी विवाद के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्जल भुइयां की एक टिप्पणी का हवाला देते हुए CEC पर गंभीर आरोप लगाए। जयराम रमेश ने कहा कि अगर लाखों लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित करने वाली कोई प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो यह गंभीर संवैधानिक सवाल है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त पर सरकार के निर्देशों को लागू करने का भी आरोप लगाया।
यूथ कांग्रेस ने भी किया प्रदर्शन
Supreme Court decision regarding Gyanesh Kumar: इस मुद्दे को लेकर रविवार को भारतीय युवा कांग्रेस ने दिल्ली में प्रदर्शन भी किया। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने रायसीना रोड से जंतर-मंतर की ओर मार्च निकालने की कोशिश की। प्रदर्शनकारियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ नारे लगाए और उनके इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग कर मार्च को रोकने की कोशिश की। युवा कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार मुख्य चुनाव आयुक्त को बचा रही है।
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