
दिल्ली प्राइवेट स्कूल (सांकेतिक तस्वीर)
दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) कोटे से एडमिशन का मौका है. विशेष ये है कि दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में 2nd क्लास व उससे ऊपरी क्लास में EWS कोटे से एडमिशन का मौका है. शिक्षा निदेशालय ने एकेडमिक सेशन 2026-27 में प्राइवेट स्कूलों में EWS काेटे से एडमिशन देने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसके तहत एडमिशन के लिए 20 सितंबर तक आवेदन किया जा सकता है.
आइए, विस्तार से पूरा मामला जानते हैं. जानते हैं कि दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में 2nd से ऊपरी क्लास में EWS कोटे से एडमिशन के लिए कैसे आवेदन कर सकत हैं. जानते है कि कौन आवेदन कर सकता है.
ऑनलाइन करें आवेदन
दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में 2nd व उससे से ऊपरी कक्षाओं में EWS कोटे से एडमिशन के लिए आवेदन किया जा सकेगा. आवेदन शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन किया जा सकता है. शिक्षा निदेशालय ने पुराना आवेदन विंडो फिर से एक्टिव कर दिया है. 20 सितंबर तक आवेदन किया जा सकता है.
कौन कर सकता है आवेदन?
दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में 2nd व उससे से ऊपरी कक्षाओं में EWS कोटे से एडमिशन के लिए आवेदन करने वाले स्टूडेंट्स व उनके पैरेंट्स को कुछ शर्तों का पालन करना होगा. आइए, जानते हैं कि कौन आवेदन कर सकता है.
- बच्चे के परिवार की सभीस्रोतों से सालाना इनकम ₹5 लाख से कम होनी चाहिए.
- बच्चे के पिता-माता के नाम पर दिल्ली राजस्व विभाग की तरफ से इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए.
- आवेदन करने वाले दिल्ली का रहने वाला होना चाहिए, इस संबंध के दस्तावेज होने चाहिए.
- BPL, AAY राशन कार्ड या फूड सिक्योरिटी कार्ड वाले परिवार के बच्चे भी आवेदन कर सकते हैं.
- 2nd क्लास में एडमिशन के लिए बच्चे की अधिकतम उम्र 7 साल होनी चाहिए. उम्र की गणना 31 मार्च के आधार पर होगी.
एडमिशन के लिए 24 सितंबर को होगा ड्रा
शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें स्पष्ट किया है कि आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद एडमिशन के लिए ड्रा किया जाएगा. संभावित तौर पर ड्रा 24 सितंबर को हो सकता है. सर्कुलर में कहा गया है कि ड्रा में बच्चों को उन्हीं स्कूलों की सीटें आवंटित की जाएंगी, आवेदन के समय जिन्हें माता-पिता ने चुना था. सीट घर के पते के आधार पर कंप्यूटर से लॉटरी निकालकर अलॉट की जाएंगी.
एक ही आवेदन मान्य, 30 जोनल टीमें करेंगी जांच
शिक्षा निदेशालय की तरफ से जारी सर्कुलर में पैरेंट्स से कहा गया है कि वह एडमिशन के लिए सिर्फ एक ही आवेदन करें. अगर एक से अधिक आवेदन पाए जाते हैं तो आवेदन निरस्त किया जा सकता है. वहीं पैरेंट्स को आगाह किया गया है कि पसंद के स्कूल के लिए वह गलत पता ना दें. ऐसे मामलों में लागू नियमों के तहत कार्रवाई हो सकती है.DoE ने बताया कि ड्रॉ के बाद, लगभग 30 ज़ोनल टीमें चुने गए कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट्स की जांच करेंगी.
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