CEC Gyanesh Kumar: SIR प्रक्रिया को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर , SIT जांच की मांग

Published on 25 सित॰ 2026

CEC Gyanesh Kumar: SIR में गड़बड़ी को लेकर  मुख्य चुनाव आयुक्त  (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (SC) में याचिका दायर की गई है। साथ ही SIT जांच की मांग उठी है। 

CWC Gyanesh Kumar SC

गौरतलब है CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ यह याचिका अंग्रेजी अखबार 'द इंडियन एक्सप्रेस' की उस रिपोर्ट के आने के कुछ दिनों बाद दायर की गई है जिसमें बताया गया था कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने SIRसे जुड़े फैसलों और आदेशों पर कम से कम 14 मौकों पर आपत्ति जताई थी। 

SIT जांच की मांग

आपकेा बता दें वकील शैलेंद्र मणि त्रिपाठी ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानेश कुमार (Gyanesh Kumar) के  खिलाफ याचिका दायर की है। जिसमें मांग की गई है कि SIT से जांच कराई जाए। साथ ही उन्होंने इसमें जांच कराकर इस बात का पता लगाने के लिए कहा है कि आखिर वोटर लिस्ट से 13 करोड़ वोटरों के नाम कैसे हटाए गए।

क्या है SIR गड़बड़ी मामला

दरअसल 23 सितंबरत को देश में मतदाता सूची (Voter List) को अपडेट करने के लिए चलाई गई स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग के अंदर मतभेदों की खबर सामने आई थी। द इंडियन एक्सप्रेस (The Indian Express) की एक रिपोर्ट के अनुसार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू (Election Commissioner Sukhbir Singh Sandhu) और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों के दौरान आयोग के कई फैसलों पर कम से कम 14 बार लिखित आपत्ति जताई थी। इन आपत्तियों का संबंध नए मतदाताओं के नाम जोड़ने, वोटर लिस्ट से नाम हटाने, हटाए गए नामों को दोबारा शामिल करने और मतदाता डेटा (Voter Data) तक अधिकारियों की पहुंच जैसे मुद्दों से था।

10 महीने में 14 बार लिखित आपत्ति

दरअसल 23 सितंबरत को देश में द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने करीब 10 महीनों में कम से कम 14 बार लिखित आपत्तियां दर्ज कीं। कुछ मामलों में एक ही दिन में भी आपत्तियां सामने आईं। दोनों चुनाव आयुक्तों की आपत्तियां मुख्य रूप से चुनावी प्रक्रिया,मतदाता सूची में बदलाव और डेटा प्रबंधन से जुड़े फैसलों पर थीं। रिपोर्ट में बताया गया कि दोनों अधिकारियों ने कुछ निर्णयों को लेकर कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं दी गई थी या उनकी मंजूरी नहीं ली गई थी। इन आपत्तियों की जानकारी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को भी दी गई थी।

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