DGP नियुक्ति विवादः झारखंड सरकार व तदाशा मिश्रा का पक्ष सुनने के बाद फैसला लेगा सुप्रीम कोर्ट

Published on 8 अक्टू॰ 2026

Ranchi: सुप्रीम कोर्ट ने DGP तदाशा मिश्रा को हटाने पद  से हटाने से इंकार किया. याचिकाकर्ता द्वारा तदाशा मिश्र को हटाने का आदेश देने की मांग की, जिस पर कोर्ट ने कहा कि तदाशा मिश्र का पक्ष सुने बिना उन्हें नहीं हटा सकते. इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने अमेकस क्यूरी को निर्देश दिया कि सभी राज्यों में हुई डीजीपी की नियुक्ति को लेकर समीक्षा करके रिपोर्ट दें. हालांकि कोर्ट ने झारखंड सरकार द्वारा बनायी गयी DGP नियुक्ति नियमावली को गलत बताया.

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड की वर्तमान डीजीपी को अपना पक्ष रखने का अधिकार दिया. कोर्ट ने उनका पक्ष सुने बिना उनकी नियुक्ति रद्द करने से इनकार किया. अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पश्चिम बंगाल और पंजाब में डीजीपी की नियुक्तियों का मुद्दा उठाया. उन्होंने बिहार और अन्य राज्यों में डीजीपी की नियुक्ति के दौरान प्रकाश सिंह फैसले के कथित उल्लंघनों का भी उल्लेख किया. कोर्ट ने न्यायालय की सहायता के लिए नियुक्त अधिवक्ता एमिकस क्यूरी से देशभर में ऐसे मामलों का अध्ययन करने को कहा.

सिब्बल ने प्रकाश सिंह फैसले का पालन करने और डीजीपी की नियुक्ति से जुड़े झारखंड के नियमों की समीक्षा करने पर सहमति जताई. उन्होंने वर्तमान डीजीपी के उत्कृष्ट कार्य की सराहना करते हुए कहा कि इसी कारण उन्हें डीजीपी नियुक्त किया गया था. 

सुनवाई से संकेत मिलता है कि झारखंड तथा अन्य राज्यों के ऐसे नियमों की जांच होगी कि वे प्रकाश सिंह फैसले के अनुरूप हैं या नहीं. इन नियमों को रद्द करने पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है. झारखंड की वर्तमान डीजीपी को उनकी नियुक्ति पर निर्णय लेने से पहले अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा.

नियमावली सुप्रीम के निर्देश के विपरीत

मामले की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रकाश सिंह केस में DGP की नियुक्ति के लिए कम से कम छह महीने की सेवा होने की बाध्यता है. इस हिसाब से झारखंड सरकार द्वारा बनायी गयी DGP नियुक्ति नियमावली 2025, सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के खिलाफ प्रतीत होता है. इसी नियमावली से झारखंड मे DGP की नियुक्ति हुई है. अगर इस नियमावली को रद्द कर दिया जाता है तो DGP के पद पत तदाशा मिश्रा की नियुक्ति भी प्रभावित होगी. नियमावली और नियुक्ति दोनों अलग अलग है. इसलिए कोर्ट तदाशा मिश्रा को सुनने का अवसर देना उपयुक्त मानता है. इसलिए झारखंड सरकार और DGP को नोटिस जारी किया जाता है, ताकि वह उपस्थित होकर अदालत में अपना पक्ष रख सकें. झारखंड सरकार DGP नियुक्ति से संबंधित अपने कानून पर फिर से विचार करे.

कोर्ट ने Amicus curiae राजू राम चंद्रन को कहा कि वह झारखंड सरकार द्वारा तैयार की गयी DGP की नियुक्ति नियमावली की वैधता पर कोर्ट की सहायता करे. वह दूसरे राज्यों द्वारा नियुक्ति से संबंधित बनायी गयी नियमावली और नियुक्ति पर कोर्ट को मदद करें. कोर्ट दूसरे राज्यों द्वारा बनायी गयी नियमावली और नियुक्तियों के मुद्दे पर भी विचार करेगा.

उल्लेखनीय है कि झारखंड सरकार द्वारा बनायी गयी नियुक्ति नियमावली पर Amicus Curiae और केंद्र सरकार की राय अलग-अलग थी. केंद्र सरकार की ओर से मामले की सुनवाई के दौरान यह कहा गया कि झारखंड सरकार द्वारा बनायी गयी DGP नियुक्ति नियमावली, प्रकाश सिंह बनाम केंद्र सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गये दिशा निर्देश के खिलाफ है. इसमें UPSC की भूमिका नहीं के बराबर है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में इंपैनल कमेटी की बैठक UPSC की अध्यक्षता में होती है. लेकिन झारखंड सरकार द्वार बनायी गयी नियमावली मे UPSC के एक सदस्य को शामिल किया गया है. 

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Amicus Curiae ने झारखंड नियुक्ति नियमावली में सिर्फ दो धाराओं पर आपत्ति की है. बाकी धाराओं को सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश के खिलाफ नहीं माना है. Amicus Curiae ने अपनी रिपोर्ट में नियुक्ति नियमावली में संशोधन कर रिटायरमेंट से एक दिन पहले तदाशा मिश्रा को DGP की नियुक्ति को गलत बताया है. रिटायरमेंट से एक दिन पहले DGP के पद पर नियुक्त करने को केंद्र सरकार ने भी गलत माना है.

29 सितंबर को हुई आंशिक सुनवाई के दौरान भी केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने DGP नियुक्ति नियमावली को गलत बताया था. साथ ही यह भी कहा था कि केंद्र ने नियमावली के मामले में अपनी राय छह महीना पहले कोर्ट को दे दी है. साथ ही नियुक्ति नियमावली बनाने को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवमानना बताते हुए अवमानना की कार्यवाही शुरू करने का अनुरोध किया था. जवाब में कपिल सिब्बल ने यह कहा था कि उन्हें इससे संबंधित कोई नोटिस नहीं नहीं मिला है. ना ही केंद्र सरकार द्वारा दाख़िल की गयी रिपोर्ट से संबंधित कोई जानकारी है.

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