'बालिका वधू' एक्ट्रेस प्रत्युषा बनर्जी सुसाइड केस में बॉम्बे HC का बड़ा फैसला, बॉयफ्रेंड राहुल राज सिंह आरोपमुक्त

Published on 30 सित॰ 2026

‘बालिका वधू’ एक्ट्रेस प्रत्युषा बनर्जी सुसाइड केस में बॉम्बे HC का बड़ा फैसला, बॉयफ्रेंड राहुल राज सिंह आरोपमुक्त

प्रत्युषा बनर्जी सुसाइड केस

Pratyusha Banerjee Suicide Case: बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज (30 सितंबर) टीवी अभिनेत्री प्रत्युषा बनर्जी की 2016 की आत्महत्या के मामले में उनके साथी राहुल राज सिंह को आरोपमुक्त कर दिया. जस्टिस एस.जी. डिगे की एकल पीठ ने यह आदेश पारित किया. राहुल पर एक्ट्रेस को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा था. यह मामला करीब 10 साल से चल रहा था.

प्रत्युषा बनर्जी, जो सीरियल ‘बालिका वधू’ में आनंदी की भूमिका के लिए जानी जाती थीं, 1 अप्रैल 2016 को उन्होंने गोरेगांव वेस्ट स्थित अपने किराए के फ्लैट में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी. उस समय उनकी उम्र 24 साल थी. उनकी मां सोमा बनर्जी की शिकायत पर बांगुर नगर पुलिस ने राहुल राज सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना), 323, 504 और 506 के तहत मामला दर्ज किया था. आरोप था कि राहुल ने प्रत्युषा को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया, जिससे वे अवसाद में चली गईं.

2016 में अग्रिम जमानत मिली थी

राहुल को जुलाई 2016 में हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई थी. 2018 में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की. उसके बाद राहुल ने डिंडोशी सेशन कोर्ट में डिस्चार्ज याचिका दायर की, जिसे अगस्त 2023 में खारिज कर दिया गया था. सेशन कोर्ट ने तब कहा था कि गवाहों के बयानों से लगता है कि आरोपी ने मृतक की जिंदगी नरक बना दी थी.

राहल राज सिंह के वकील की दलील

हाई कोर्ट में राहुल की ओर से सीनियर अधिवक्ता आबाद पोंडा और अधिवक्ता श्रेयांष मिठारे ने दलील दी कि एफआईआर जल्दबाजी में दर्ज की गई और कोई आत्महत्या नोट नहीं मिला. उन्होंने कहा कि अंतिम बातचीत की रिकॉर्डिंग में राहुल प्रत्युषा को कोई चरम कदम न उठाने की सलाह दे रहे थे. साथ ही राहुल ही वो व्यक्ति थे, जिन्होंने दरवाजा खुलवाया और उन्हें अस्पताल ले जाने की कोशिश की थी.

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अदालत ने इन दलीलों को स्वीकार करते हुए कहा कि अभियोजन के पास मामले को ट्रायल तक ले जाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं. इसलिए राहुल राज सिंह को इस मामले से डिस्चार्ज कर दिया गया. राहुल का पक्ष रहा है कि दोनों दिसंबर 2016 में शादी करने वाले थे और प्रत्युषा परिवार के दबाव से परेशान थीं. प्रत्युषा के परिवार ने हमेशा आरोप लगाया कि राहुल ने उनकी बेटी का शोषण किया. अब हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद मामला फिलहाल समाप्त माना जा रहा है. अभियोजन चाहे तो आगे अपील कर सकता है.

जयप्रकाश सिंह

जयप्रकाश सिंह

जयप्रकाश सिंह का नाम देश के चुनिंदा क्राइम रिपोर्टर में आता है. लंबे समय से टीवी जर्नलिस्ट के तौर पर सेवाएं जारीं. करीब तीन दशकों से सक्रिय पत्रकारिता का हिस्सा. प्रोड्यूसर, एंकर और क्राइम रिपोर्टर की भूमिका. फिलहाल टीवी9 भारतवर्ष में एसोसिएट एडिटर के रूप में मुंबई से कार्यरत. इसके पहले 2012 से 2022 तक मुंबई में इंडिया टीवी के ब्यूरो चीफ रहे. 2005 से 2012 तक नेटवर्क18 ग्रुप के आईबीएन7 चैनल में डिप्टी ब्यूरो चीफ की जिम्मेदारी संभाली. 2004 से 2005 तक सहारा समय मुंबई में बतौर सीनियर स्पेशल कॉरस्पॉन्डेंट काम किया. 2002 से 2004 तक मुंबई ब्यूरो में बीएजी फिल्म्स के चीफ रहे. नवभारत टाइम्स मुंबई में 1997 में जॉइन किया और यहां 2 साल काम किया. इससे पहले भी चार संस्थानों में काम किया.

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