ITR e-Verification Deadline: 23 जुलाई को रिटर्न भरा था? आज रात तक निपटा लें ये काम, वरना अटक सकता है रिफंड

Published on 22 अग॰ 2026

ITR e-Verification Deadline: 23 जुलाई को रिटर्न भरा था? आज रात तक निपटा लें ये काम, वरना अटक सकता है रिफंड

Published: Saturday, August 22, 2026, 9:36 [IST]

अगर आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) 23 जुलाई 2026 को दाखिल किया था, तो ध्यान दें! ई-वेरिफिकेशन के लिए मिलने वाली 30 दिनों की समयसीमा आज रात, शनिवार 22 अगस्त 2026 (IST) को खत्म हो रही है। अगर आपका रिटर्न वेरीफाई नहीं हुआ, तो सिस्टम इसे दाखिल ही नहीं मानेगा। इससे आपका रिफंड अटक सकता है और आगे चलकर पेनल्टी या ब्याज भी लग सकता है। इसलिए बिना देर किए अभी ई-वेरिफिकेशन पूरा करें।

किसे आज ही यह काम करना होगा? जिन लोगों ने 23 जुलाई को ITR सबमिट किया था और अब तक उसका वेरिफिकेशन नहीं कराया है। ई-फाइलिंग पोर्टल के डैशबोर्ड पर जाकर 'Pending e-Verification' चेक करें। अगर वहां 'Verified' दिख रहा है, तो आप सुरक्षित हैं। इसके अलावा, 30 दिनों के भीतर पोस्ट से मिला ITR-V भी वेरिफिकेशन माना जाता है। प्रक्रिया के लिए अपना आधार, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और प्री-वैलिडेटेड बैंक अकाउंट तैयार रखें।

ITR e-Verification Deadline 2026: Last Date to Verify Income Tax Return for July 23 Filers

आज ही ITR e-Verify कैसे करें: Aadhaar OTP, नेट बैंकिंग, EVC और DSC के जरिए आसान तरीके

सबसे पहले अपने पैन (PAN) और पासवर्ड के जरिए इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करें। इसके बाद e-File सेक्शन में जाकर Income Tax Returns पर क्लिक करें और फिर e-Verify Return का विकल्प चुनें। अब अपनी सुविधानुसार वेरिफिकेशन का जरिया चुनें और स्क्रीन पर दिख रहे निर्देशों का पालन करें। ज्यादातर टैक्सपेयर्स के लिए आधार ओटीपी (Aadhaar OTP) सबसे तेज तरीका है। अगर आपका बैंक अकाउंट पहले से वैलिडेटेड है, तो नेट बैंकिंग भी काम करेगी। इसके अलावा आप इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड (EVC) या डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

अगर e-Verification की डेडलाइन छूट गई तो क्या करें? जानें विकल्प और Condonation प्रक्रिया

अगर आज रात की डेडलाइन छूट जाती है, तो आपका रिटर्न अमान्य (invalid) हो सकता है। इससे रिफंड अटक जाएगा और नुकसान को आगे ले जाने (loss carry-forward) की सुविधा भी रुक सकती है। हालांकि, देरी से वेरिफिकेशन के लिए आप प्रशासनिक अधिकारों के तहत 'कंडोनेशन रिक्वेस्ट' (Condonation Request) दाखिल कर सकते हैं। इसके लिए पोर्टल पर Services सेक्शन में जाएं, फिर Submit Request चुनकर Condonation पर क्लिक करें। यहां तकनीकी खराबी, बीमारी या पोर्टल एरर जैसी अपनी सही वजह बताएं। हालांकि, मंजूरी मिलना अधिकारियों के विवेक पर निर्भर करता है, इसलिए सबूत के तौर पर स्क्रीनशॉट और टाइमस्टैम्प जरूर अटैच करें।

PAN–Aadhaar मिसमैच और बिना लिंक बैंक अकाउंट की समस्या का झटपट समाधान

अगर आपके नाम, जन्मतिथि या जेंडर की जानकारी पैन और आधार में अलग-अलग है, तो आधार ओटीपी आने में दिक्कत होगी। ऐसे में आधार या पैन डेटाबेस में अपनी जानकारी तुरंत अपडेट करें और फिर कोशिश करें। वहीं बैंक से जुड़ी समस्या दूर करने के लिए Profile में जाएं और My Bank Account के तहत अपना खाता प्री-वैलिडेट (pre-validate) करें। ध्यान रखें कि आपका नाम और पैन बैंक रिकॉर्ड्स से मेल खाना चाहिए। अगर पैन और आधार लिंक नहीं हैं, तो तय शुल्क जमा करके उन्हें तुरंत लिंक कर लें।

समयसीमा याद रखने के लिए कैलेंडर अलर्ट सेट करें और ई-फाइलिंग पोर्टल के नोटिफिकेशन्स को ऑन रखें। सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर (CPC) की तरफ से आने वाले ई-मेल और एसएमएस पर नजर बनाए रखें। 'AIS for Taxpayers' ऐप के जरिए भी आपको अहम गतिविधियों के अलर्ट मिलते रहते हैं। आज रात ही अपना ई-वेरिफिकेशन पूरा करें और फिर 'e-Verify Return' में जाकर ग्रीन कन्फर्मेशन स्टेटस दोबारा चेक कर लें। आपका महज 10 मिनट का यह काम आपको अनचाहे नोटिस, समय की बर्बादी और अटका हुआ रिफंड जैसी परेशानियों से बचा सकता है।

Story first published: Saturday, August 22, 2026, 9:36 [IST]

Other articles published on Aug 22, 2026