पांढुर्णा जिले के सौसर में पदस्थ रहे पूर्व एसडीओपी केके वर्मा के खिलाफ 31 वर्षीय महिला की शिकायत पर पुलिस ने दुष्कर्म का मामला दर्ज किया है। वर्मा वर्तमान में सेवानिवृत्त हो चुके हैं। जिन्हें भोपाल से गिरफ्तार किया है।
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महिला ने आरोप लगाया है कि आरोपी अधिकारी ने वर्ष 2017 से 2023 के दौरान शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए। महिला का यह भी कहना है कि विरोध करने पर उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई।
पुलिस ने शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं और एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस को दिए बयान में छिंदवाड़ा की महिला ने बताया कि उनकी पहचान वर्ष 2017 में हुई थी। उस समय उनके परिवार के एक सदस्य के साथ मारपीट का मामला उमरानाला चौकी में दर्ज हुआ था। तत्कालीन सौसर एसडीओपी केके वर्मा इस मामले के जांच अधिकारी थे, जिसके चलते महिला का उनसे संपर्क हुआ।
महिला का आरोप है कि इस घटना के बाद केके वर्मा ने उनसे मोबाइल फोन पर बातचीत शुरू कर दी और उनके घर के सामने आकर भी मुलाकात करते थे। शिकायत के अनुसार, आरोपी ने महिला के मोबाइल नंबरों पर लगातार संपर्क बनाए रखा और बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा।

आरोपी को पांढुर्णा लेकर पहुंचे पुलिसकर्मी।
सरकारी आवास में बनाए जबरन संबंध
महिला ने बताया कि वर्ष 2017 के आसपास आरोपी ने उन पर शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। महिला के अनुसार, उन्होंने इसका विरोध किया और अपने भाई-बहनों को जानकारी देने की कोशिश की, लेकिन आरोपी ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। महिला ने यह भी आरोप लगाया है कि शारीरिक संबंध सरकारी आवास में बनाए गए थे।
शिकायत में महिला ने आरोप लगाया कि सौसर के सरकारी आवास में भी उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए गए। महिला के मुताबिक इस दौरान आरोपी ने उसे शादी करने का भरोसा दिया। उसने यह भी आरोप लगाया कि कई बार उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट की गई।
ट्रांसफर के बाद भी संपर्क जारी रहने का दावा
महिला ने बताया कि वर्ष 2018 में केके वर्मा का सिवनी ट्रांसफर हो गया था। महिला का आरोप है कि इसके बाद भी दोनों के बीच संपर्क बना रहा और वहां भी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए। वर्ष 2019 में आरोपी का भोपाल ट्रांसफर होने के बाद भी महिला के अनुसार वह उससे संपर्क करता रहा। शिकायत में आरोप है कि आरोपी ने उसे यह भरोसा दिलाया कि सेवानिवृत्ति के बाद वह उससे शादी कर लेगा और इसी भरोसे पर संबंध बनाए रखे।

आरोपी को शासकीय क्वार्टर लेकर पहुंचे पुलिसकर्मी।
2021 में शादी के लिए दबाव बनाने का आरोप
महिला के मुताबिक आरोपी से लगातार शादी करने की गुहार लगाती रही लेकिन वे नहीं माने। वर्ष 2023 में रिटायरमेंट के बाद जब उसने दोबारा शादी की बात कही तो आरोपी ने उससे बात करने से इनकार कर दिया। इसके बाद महिला ने पुलिस में शिकायत करने का निर्णय लिया।
जातिसूचक टिप्पणी और धमकी का भी आरोप
शिकायत में महिला ने आरोप लगाया कि आरोपी ने उसकी जाति को लेकर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की। महिला ने बताया कि वह अनुसूचित जाति से संबंधित है और आरोपी सामान्य वर्ग से है। एफआईआर में जातिसूचक अपमान और धमकी से संबंधित प्रावधान भी लगाए गए हैं। इन धाराओं के तहत दर्ज हुआ केस
पांढुर्णा पुलिस अधीक्षक प्रकाश चंद्र परिहार ने शनिवार को बताया कि महिला ने शिकायत 20 आगस्त 2026 को की गई शिकायत पर आरोपी पूर्व एसडीओपी के के वर्मा पर धारा 376(2)(n), 376(2)(k)(i), 377, 506, 3(1)(w)(ii) और 3(2)(v) एससी-एसटी एक्ट सहित अन्य संबंधित धाराओं का उल्लेख किया गया है।