Social Media पर डीपफेक कंटेंट के खिलाफ गडकरी को राहत, बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी केस फाइल करने की इजाजत

Published on 27 जुल॰ 2026

देश

  • Reported by: अतुल सिंहEdited by: अमित कुमार मंडल
  • Updated Jul 27, 2026, 02:48 PM IST

इस आदेश से गडकरी बॉम्बे हाई कोर्ट के मूल पक्ष की ओर से एक बड़ा सिविल केस कर सकेंगे। प्रस्तावित केस मेटा और कई दूसरी कंपनियों के खिलाफ फाइल किया जाएगा...

Image

नितिन गडकरी

Photo :

PTI

Nitin Gadkari- बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को इंटरनेट पर उनके बारे में कथित तौर पर बदनाम करने वाले और डीपफेक कंटेंट के सर्कुलेशन के खिलाफ सिविल केस फाइल करने की इजाजत दे दी। गडकरी ने लेटर्स पेटेंट के क्लॉज XII के तहत याचिका फाइल की। यह एक प्रोसीजरल जरूरत है जिसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब कॉज ऑफ एक्शन का कुछ हिस्सा हाई कोर्ट के क्षेत्रीय अधिकार से बाहर होता है। ऐसी इजाजत कोर्ट को जूरिस्डिक्शन की लिमिटेशन के बावजूद उसके ओरिजिनल सिविल साइड पर केस की सुनवाई में सक्षम करने के लिए जरूरी है।

डीपफेक मैटेरियल को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध

यह मामला आज जस्टिस अभय आहूजा के सामने लिस्टेड था जब एडवोकेट संदीप एस लड्डा, गडकरी की ओर से पेश हुए और केस फाइल करने की इजाजत मांगी। उन्होंने तर्क दिया कि डिफेंडेंट्स ने कथित बदनाम करने वाले और डीपफेक मैटेरियल को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया है, जिसमें मुंबई के यूजर्स भी शामिल हैं, चूंकि यह कंटेंट पहुंच वाला है और बॉम्बे हाई कोर्ट की टेरिटोरियल लिमिट के अंदर देखा जाना है, इसलिए लड्डा ने तर्क दिया कि कॉज ऑफ एक्शन का एक बड़ा हिस्सा मुंबई में पैदा होता है। यह तर्क दिया गया कि इससे हाई कोर्ट को केस सुनने और उस पर फैसला करने का अधिकार मिल जाता है

मेटा और कई दूसरी कंपनियों के खिलाफ फाइल किया जाएगा केस

वकील ने तर्क दिया कि यह सामग्री मुंबई के बाहर इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है, इसलिए कार्रवाई का एक हिस्सा कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, जिससे क्लॉज XII की इजाजत जरूरी हो जाती है। इन दलीलों के बाद जस्टिस आहूजा ने केस फाइल करने की इजाजत दे दी। इस आदेश से गडकरी बॉम्बे हाई कोर्ट के मूल पक्ष की ओर से एक बड़ा सिविल केस कर सकेंगे। प्रस्तावित केस मेटा और कई दूसरी कंपनियों के खिलाफ फाइल किया जाएगा, जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और जॉन डो संस्थाएं शामिल हैं, जिन्होंने कथित तौर पर विवादित कंटेंट को होस्ट किया है या उसे फैलाने में मदद की है।

परिवार पर लगे आरोपों को बताया गलत

गडकरी की याचिका के अनुसार, अज्ञात लोगों ने पोस्ट और डीपफेक कंटेंट फैलाकर उन्हें प्रोग्राम के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार बताया है। केस में आगे दावा किया गया है कि इन पोस्ट में यह भी आरोप लगाया गया है कि उन्हें और उनके परिवार को इससे आर्थिक फायदा हुआ है। इसमें कहा गया है कि ये आरोप झूठे, दुर्भावनापूर्ण और बहुत ज़्यादा बदनाम करने वाले हैं, जिनमें जरा भी सच्चाई नहीं है। गडकरी ने आरोप लगाया है कि कंटेंट का मकसद लोगों में यह गलत सोच बनाना है कि गडकरी ने अपने सरकारी पद का गलत इस्तेमाल निजी फायदे के लिए किया है, जिससे उनकी रेप्युटेशन और पर्सनैलिटी के अधिकारों को ऐसा नुकसान हुआ है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती

वकील लड्डा के जरिए फाइल किए गए इस प्रस्तावित केस में, गडकरी ने बदनाम करने वाले कंटेंट और डीप फेक कंटेंट – सोशल मीडिया पोस्ट, ट्वीट, रील, वीडियो और दूसरे मटीरियल के संबंध में स्थायी और जरूरी रोक लगाने की मांग की है, जिनमें कथित तौर पर गंदी और गाली-गलौज वाली भाषा का इस्तेमाल किया गया है, उनके नाम पर गलत बयान दिए गए हैं, और बिना सहमति के उनके नाम, इमेज, समानता, चेहरे के फीचर्स और आवाज की नकल करते हुए AI से मैनिपुलेटेड ऑडियो-विजुअल इस्तेमाल किए गए हैं। उनका कहना है कि इस मैटेरियल ने उनकी प्रतिष्ठा, साख, गरिमा और पब्लिक इमेज को गंभीर और ऐसी क्षति पहुंचाई है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती, और यह उनके व्यक्तित्व और पब्लिसिटी के अधिकारों का उल्लंघन करता है।

Amit Mandal

अमित कुमार मंडलauthor

अमित मंडल टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में न्यूज डेस्क पर Assistant Editor के रूप में काम कर रहे हैं। प्रिंट, टीवी और डिजिटल—तीनों माध्यमों में कुल मिलाकर 15 सालों से अधिक का अनुभव उन्हें खबरों को देखने की व्यापक दृष्टि देता है। ब्रेकिंग न्यूज, लाइव ब्लॉग, स्पेशल स्टोरीज और एक्सप्लेनेर फॉर्मेट पर उनकी मजबूत पकड़ है। एंगल चुनने की कला, खबरों की गति को समझना और समय पर सही जानकारी पहुंचाना—ये उनकी सबसे बड़ी खूबियां हैं। अमित अपने करियर में करीब 20 हजार से अधिक न्यूज आर्टिकल, एनालिसिस और एक्सप्लेनर पब्लिश कर चुके हैं।

और पढ़ें

  • Hindi News
  • India

End of Article